सुभाष चंद्रा-
AB PMJY आयुष्मान भारत Ayushman Bharat Yojna योजना या प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना क्या है Pradhanmantri Jan arogya yojna kya hai.
Ayushman Bharat आयुष्मान भारत योजना या प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई, AB PMJY) इसका दूसरा नाम निरामयम योजना भी है. यह दुनिया का सबसे बड़ा सरकारी वित्त पोषित स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम हैं। जो भारत सरकार की एक स्वास्थ्य योजना है। जिसे 23 सितंबर 2018 को पूरे भारत में लागू किया गया है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य गरीब एवं असहाय परिवार के बीमारियों पर होने वाले खर्चे को गुणवतापूर्वक इलाज समय पर सरकार द्दारा अपने खर्चे पर उपलब्ध कराना है.
इस योजना के अन्तर्गत पात्र परिवार को एक वर्ष में इससे सूचीबद्ध निजी एव शासकीय अस्पतालों में 5 लाख रुपये उपलब्ध कराया जाता है. इस योजना में एक आईडी जनरेट की जाती है और उस आईडी पर एक परिवार की एक वर्ष में 5 लाख रुपये कैशलैस (बिना पैसे दिये) इलाज कराया जाता है.
मुख्य बिंदुः-
- आयुष्मान भारत-राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा योजना जो 10 करोड़ गरीब और कमजोर परिवारों ,लगभग 50 करोड़ लाभार्थियों को कवर करेगी।
- इस योजना का लाभ पूरे देश में कहीं भी लिया जा सकता है।
आयुष्मान भारत योजना के पात्र परिवार कौन है–
इस योजना में तीन प्रकार के पात्र परिवार है.
सामाजिक, आर्थिक एवं जातिगत जनगणना 2011 में चिन्हित डी-1 से डी-7 (डी-6) को छोड़कर वंचित क्षेणी के ग्रामीण परिवार सम्मिलित होंगे एवं चिन्हित व्यवसाय आधारित परिवार सम्मिलित रहेंगे।
साथ ही कुछ श्रेणियों के परिवार स्वतः ही समावेशित रहेंगे।
ग्रामीण परिवार-
i- जिनके पास केवल 1 कमरें का मकान हो। जिनकी कच्ची दीवारें एवं कच्ची छत हो.
ii- भूमिहीन गृहस्थी धारक जो हस्तचलित नैमित्तिक श्रमिक हों.
iii- वे परिवार जिनकी मुखिया महिला हो एवं जिनके घरों में 16-59 वर्ष पुरुष न हो।
iv- दिव्यांग एवं कोई सक्षम शरीर सदस्य घर में न हो।
v- अनुसूचित जाति एवं अनूसूचित जनजाति
शहरी क्षेत्र में परिवार-
1- चिथड़ा बीनने वाला, भिखारी, घरेलू कामगार, सड़क विक्रेता/मोची/फरीवाला, निर्माण मजदूर / नलसाज/ मकान/ बनाने वाला/ रंगसाज वेल्डर/ सुरक्षाकर्मी/ कुली एवं सिर पर भार ढ़ोने वाले/ मेहतर/ सफाई कर्मचार/ माली/ घरेलू कार्य करने वाले/ शिल्पकार/ हसत्कलाकार/ दर्जी/ परिवहन कामगार/ वाहन चालक/ कंडक्टर/ ठेलागाड़ी ढ़ोने वाले/ रिक्शा खींचने वाले/ दुकान कार्यकर्त्ता/ चपरासी/ वितरण सहायक/ बैरा/ विदधुत कारीगर/ मिस्त्री/ मरम्मत कर्मी/ धौबी
2- खाद्य सुरक्षा पर्ची धारक।
3- असंगठित क्षेत्र के मजदूर परिवार
4- ग्रामीण एवं शहरी परिवार जो राज्य बीमारी सहायता योजना में लाभ ले रहे हैं। इस प्रकार कुल 1.4 करोड़ परिवार म.प्र. में योजना का लाभ ले रहे हैं।
इस योजना का लाभ बच्चे से लेकर वृद्जन तक सभी ले सकते हैं। इस योजना में परिवार के सदस्यों की सीमा निर्धारित नहीं है। इस योजना का लाभ पुरुष महिला सभी पर समान रुप से लागू है। इस योजना में कोई नामांकन प्रक्रिया नहीं है। यह योजना पात्रता आधारित है। गरीब परिवारों के लिए राशन कार्ड में जितने लोगों का नाम है उतने लोगो इस योजना में शामिल हो सकते है। इस योजना के लिए मोबाइल नंबर होना जरुरी हैं क्योंकि यह योजना आधार आधारित हैं और मोबाइल नंबर के द्दवारा ही उस सत्यापित किया जा सकेगा। इस योजना का लाभ लेने के लिए पात्र मरीज जो अस्पताल में भर्ती होने की जरुरत होती हैं