संभल:31/01/2024
संभल जिले में पॉस्को अदालत ने पांच माह की भांजी के साथ दरिंदगी की कोशिश करने के दोषी को 20 साल जेल की सजा सुनाई है वही उस पर ₹25000 का जुर्माना भी लगाया गया है अदालत ने यह फैसला सुनवाई के चार माह के भीतर सुनाया है।
संभल जिले के चंदौसी स्थित अपर सत्र न्यायाधीश पोक्सो एक्ट अशोक कुमार यादव द्वितीय की अदालत ने मंगलवार को फैसला सुनाया है जिसके तहत दोषी संजीव पुत्र अमर सिंह निवासी मंडनपुर थाना बहजोई को 20 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है जबकि उस पर 25000 का जुर्माना लगाया गया है दरअसल आपको बता दे पूरा मामला बीते वर्ष 7 सितंबर का है जहां गांव में अपने मायके आई महिला अपनी 5 माह की बेटी को खिला रही थी इसी बीच उसका तहेरा भाई संजीव घर पर आ गया और खिलाने के बहाने भांजी को घर से बाहर ले गया जहां दोषी संजीव को मासूम बच्ची के पिता ने बेटी के साथ गंदी हरकत करते देख लिया और उसे मौके से पकड़कर परिजनों को इसकी जानकारी दी इसके बाद पुलिस ने पीड़ित की ओर से दर्ज शिकायत के आधार पर आरोपी संजीव के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया शासकीय अधिवक्ता नरेंद्र कुमार ने बताया कि करीब 4 महीने में चंदौसी की पॉस्को अदालत ने इस केस पर फैसला सुनाते हुए दोषी को 20 साल की जेल की सजा सुनाई है तथा 25000 का जुर्माना भी लगाया है उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार महिला एवं बाल सुरक्षा को लेकर काम कर रही है योगी सरकार में महिला एवं बाल उत्पीडन के मामलों को गंभीरता से सुना जा रहा है और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जा रही है उन्होंने कहा कि योगी सरकार में इस तरह की हरकत करने वाले किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा और उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी वहीं इसी कड़ी में मंगलवार को अदालत ने पांच माह की बच्ची के साथ गंदी हरकत करने के मामले में कड़ी कार्रवाई की है